Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : सरकार दे रही बेटियों के विवाह के लिए 5100 रुपए, ऐसे करे आवेदन

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : बिहार सरकार ने कन्याओं के विवाह के लिए गरीब परिवारों को समर्थन देने हेतु एक योजना की शुरुआत की है जिसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत कमजोर परिवारों को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी ताकि गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ ना पड़े।

इसके लिए पात्रता मानदंडों को सुनिश्चित करना अनिवार्य है तभी आवेदकों के आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए कौन से दस्तावेजों को जमा करना होगा, पात्रता-मानदंड कौन से हैं इत्यादि की विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गई है।

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

अगर आप इस योजना का लाभ देना चाहते हैं तो आपको इन जानकारी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहां हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लिया जा सकता है, तो आपसे आग्रह है कि इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?

कन्याओं के विवाह हेतु योगदान देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नामक एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में कुछ अनुदान राशि अंतरित की जाएगी।

इसका लाभ लेकर गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह संपन्न कर सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 5100 रुपए की है। पात्रता अनुसार राज्य के बीपीएल परिवार एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह हेतु विवाह के समय पर यह अनुदान राशि वितरित की जाएगी।

अतः कन्या के 18 वर्ष से अधिक उम्र के होने पर व लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होने पर ही इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। यह राशि सीधे तौर पर लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी अतः आवेदकों को बैंक खाते में डीबीटी प्रणाली सक्रिय करनी होगी।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar का उद्देश्य क्या है?

बिहार की सरकार में गरीब परिवारों को बेटी के विवाह हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नामक इस विशेष कार्यक्रम को लागू किया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना है। यह सहायता राशि बेटी के बालिक होने के बाद विवाह के समय हस्तांतरित की जाती है और सरकार को उम्मीद है कि इसका लाभ लेने के लिए गरीब परिवार नाबालिक बेटियों का विवाह नहीं करेंगे।

इसके अलावा जो परिवार बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं है उन्हें लक्षित करते हुए इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई है ताकि गरीब परिवारों को बेटी के विवाह के समय वित्तीय चुनौतियों का सामना न करना पड़े। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार कन्याओं के प्रति समाज में पहले नकारात्मक सोच को समाप्त करना चाहती है ताकि उन्हें बोझ समझकर उनका विवाह कम उम्र में ना किया जाए और इसके स्थान पर बालिकाओं को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लाभ क्या है?

  • कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और बीपीएल परिवार की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना है।
  • इस योजना के तहत सरकार कन्या विवाह हेतु योगदान देते हुए 5100 की आर्थिक सहायता वितरित करती है।
  • सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से बाल विवाह जैसे अपराधों में रोक लगेगी।
  • साथ ही परिवारों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा और बेटियों को लेकर समाज में व्याप्त नकारात्मक सोच में बदलाव आएगा।
  • कम उम्र में बेटियों का विवाह न करके गरीब परिवार उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
  • 5100 की सहायता राशि सीधे कन्या के विवाह के समय बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा किया जा सकेगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar के लिए पात्रता

कुछ योग्यताओं के आधार परबिहार सरकार कन्या विवाह योजना के लिए लाभार्थियों का चयन करने वाली है, अतः जो परिवार इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं वह निम्नलिखित पात्रता- मानदंडों से अपने योग्यता का मिलान कर लें –

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए बिहार राज्य की स्थाई कन्या आवेदन कर सकती है।
  • इसके लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक व लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • पिछड़े वर्ग के लोगों को इस योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति है।
  • इसके लिए कन्या के परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए
  • कन्या के पास मांगे जाने वाले समस्त दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

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बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा। नीचे सूची में दर्शाए गए दस्तावेजों की मांग योजना के तहत आवेदन करते समय की जाएगी –

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दहेज न देने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

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Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत या ब्लॉक में जाना होगा।
  • संबंधित कार्यालय में जाने के बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद इसमें मांगे गई महत्वपूर्ण जानकारी की प्रविष्टि करनी होगी।
  • जब सारे अनुभाग में मांगे गए विवरण भर देंगे तो उसके बाद आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपि को फार्म के साथ अटैच करना होगा।
  • अब फॉर्म व संपूर्ण दस्तावेजों को साथ में संबंधित कार्यालय में जमा करने के बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संबंधित कर्मचारियों द्वारा आवेदन फार्म संबंधित विभाग में भेज दिया जाएगा।
  • सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों को सहायता राशि अंतरित की जाएगी।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको बिहार राज्य के लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं (RTPS) की आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाना है।
  • इस वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा, फिर आपको दिए गए “नागरिक” वाले अनुभाग को ढूंढ कर “पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करना है।
  • पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करते ही आप अगले पेज में निर्दिष्ट कर दिए जाएंगे।
  • इस पृष्ठ में आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करके “Submit” करना है।
  • इसके बाद अगला पेज खुल कर आएगा, इसमें आपको “समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं” के अनुभाग में जाकर दिए गए विकल्प “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन” पर क्लिक करना है।
  • जब आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो योजना का आवेदन फार्म प्रदर्शित हो जाएगा, इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी की प्रविष्टि के पश्चात आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • अब फॉर्म को सबमिट करने से पहले भरी गई जानकारी की पुनः जांच कर लेनी है।
  • इतना करने के बाद फॉर्म को “सबमिट” के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है।
  • इस तरह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।

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